जिले में सिटी बसों (लोक परिवहन) के संचालन के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की ओर से आदेश जारी कर प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। इसके तहत बसों में क्षमता के अनुसार 75 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे। प्रोटोकॉल तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत वाहन के यात्रियों के हाथ सेनेटाइज करने व बसों के कंडक्टर, वाहन चालक व वाहन यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
बसों में पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित कर वाहन में बैठने की क्षमता के 75 प्रतिशत यात्री भार के साथ ही संचालन करना होगा। चालक, परिचालक द्वारा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा, जिसमें यात्रियों के नाम व मोबाइल नंबर और बैठने के स्थान से उतरने के स्थान का विवरण रखना होगा।
प्रत्येक यात्रा से पहले व बाद में सीटों व छूने के बिंदु का एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से सेनेटाइज करना होगा। बसों में कार्यरत वाहन चालक, क्लीनर्स, कंडक्टर व अन्य सहायक स्टाफ के नियमित रूप से कोविड टेस्टिंग सुनिश्चित करना और लक्षण उत्पन्न होते ही पॉजिटिव आने की दशा में संबंधित के क्लॉज कॉन्टैक्ट को आइसोलेट कर टेस्टिंग करवाते हुए वाहनों को सेनेटाइज करना होगा।
आदेश के तहत सिटी बसों के संचालकों, मालिकों द्वारा मापदंडों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित के विरुद्ध राजस्थान एपिडेमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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